पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर भी मिल सकता है 

जिले में जल्द शुरू होगी सुविधा, वीआईपी नंबर पर
हजारों खर्च करने वालों को मिलेगी राहत



नोएडा, मार्च। नए वाहन में भी पुराने वाहन वाला नंबर रखना चाहते हैं तो यह सुविधा प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए रिटेंशन पॉलिसी लागू की जा रही है। इससे हजारों रुपए खर्च कर वीआइपी वाहन नंबर लेने वालों को राहत मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि पिछले वर्षों में एक हजार के लगभग वीआइपी नंबर नष्ट हो चुके हैं, जो चलन में आ जाएंगे।


वर्तमान में परिवहन विभाग के नियम के अनुसार वाहन में एक बार पंजीयन नंवर आवंटित हो जाता है, वह नंबर दूसरे किसी वाहन के लिए आवंटित नहीं किया जाता है। वाहन कंडम होने या एम्पायर होने पर भी वह नंबर नए हो जाता है। काफी वाहन मालिक हजारों रुपए खर्च कर वीआइपी नंबर लेते हैं. वीआइपी नंबर 15 साल के बाद नष्ट हो जाता है।


कुछ वाहन मालिक पुरानी गाड़ी के नंबर को लक्की नंबर मानते हैं, लेकिन गाड़ी कंडम होने से साथ नंबर भी नष्ट हो जाता है। काफी वाहन मालिकों ने शासन को पत्र भेज कर अनुरोध किया है कि वाहन के नष्ट हो जाने के बाद भी वाहन नंबर को नष्ट नहीं करें, कोई भी वाहन मालिक नए वाहन खरीदता है और नए वाहन में पुराने वाहन का नंबर रखना चाहता है तो उससे पुराने नंबर आवटित किया जाना चाहिए।


परिवहन मुख्यालय ने तैयार की रिटेंशन पॉलिसी -


एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय के मुताबिक परिवहन मुख्यालय ने रिटेंशन पॉलिसी तैयार की है जिसमें पुराने नंबर को पुनः आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। नष्ट हो चुके वाहन नंबर को भी एक फीस लेकर आवंटित करने की योजना है। माना जा रहा है कि एक जुलाई से यह नियम लागू किया जाना प्रस्तावित है।


रिटेंशन पॉलिसी लागू होने पर वीआइपी नंबर खरीदने वालों को सबसे अधिक लाभ होगा। पुराने कंडम वाहन के वीआइपी नंबर भी वाहन मालिक खरीद सकते हैं, पुराने वाहन नंबर चुनने के लिए आन लाइन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे परिवहन विभाग को आर्थिक लाभ भी होगा।


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