ईएसआईसी लाभार्थी निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे

रिफरल की अनिवार्यता "खत्म

नई दिल्ली, इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। ईएसआईसी ने सभी सब्सक्राइबर्स और उनके संबंधी (जो योजना के तहत लाभार्थी हैं) को आपातस्थिति में अपने नजदीक में स्थित किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने की मंजूरी दे दी है। 

अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे ईएसआईसी लाभार्थी, इससे पहले उन्हें किसी ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता था और किसी निजी अस्पताल में जाने के लिए रिफरल हासिल कहना होता था, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के आम सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में आपात स्थिति में ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाकर रिफरल लेने का अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया गया, तिवारी के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है। 

बेरोजगारी लाभ मिलेगा अगले साल जून तक-

ईएसआईसी के बोर्ड की बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ लेने की डेडलाइन इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर अगले साल 30 जून 2021 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

इस साल अगस्त में ईएसआईसी ने कोरोना के कारण 24 मार्च के बाद रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत दी थी। बोर्ड ने फैसला किया था कि जिनकी 24 मार्च के बाद रोजगार गया है, उन्हें सरकार की तरफ से तीन महीने के औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर राहत दी जाएगी।

ईएसआईसीई करेगी अस्पतालों का संचालन

टीयूसीसी के आम सचिव ने यह भी कहा कि अब ईएसआईसी अब जिन भी अस्पतालों के तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी, उसे वह खुद चलाएगी यानी कि इसे अब राज्यों को नहीं सौंपा जाएगा। ईएसआईसी ने यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लिया है।

ईएसआईसी के 26 अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी हो चुका है और 16 अस्पतालों की रूपरेखा तैयार हो रही है। यानी कि कागजी तैयारी चल रही है। वर्तमान में राज्य ईएसआईसी के 110 अस्पताल चलाते हैं, जिसके लिए ईएसआईसी सर्विस चार्जेज का भुगतान करती है।

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