दिल्ली पानी के दुरुपयोग पर लगेगा रोजाना जुर्माना

24 घंटे मुफ्त पानी का मतलब बर्बाद करना नहीं: जलबोर्ड 



नई दिल्ली, नवम्बर। दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है और कहा है कि गलती करने पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जल बोर्ड का कहना है कि चौबीस घंटे पानी का ये मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करे।


दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, पानी की बर्बादी या दुरुपयोग के लिए पहली गलती पर स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट द्वारा 2000 रुपार का जर्माना लगाया जा सकता है।


गलती बार-बार की जाने पर 500 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। पानी की बर्बादी की श्रेणी में छत की टंकियों से लगातार पानी का ओवरफ्लो होना, पाइप से गाड़ियां धुलना इत्यादि आते हैं।


घरेलू पानी का कनेक्शन लेकर उसे गैर-घरेलू काम में उपयोग करने वाले लोगों पर भी पहली गलती के लिए 1000 रुपये और उसके बाद अगर ये गलती बार-बार होता है तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुमाना लगाया जा सकता है।


दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने जल बोर्ड के प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने पानी की बर्बादी या दुरुपयोग को रोकने और दोषियों खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। चड्ढा ने कहा कि जब तक हमारे अधिकारी इसे लेकर सतर्क नहीं होंगे, तब तक उपभोक्ताओं तक इस संदेश को पहुंचाना मुश्किल होगा।


दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को पिछले साल काफी कम चालान काटे जाने पर फटकार लगाते हुए कहा, लोगों में ये संदेश मजबूती साथ पहुंचाना जरूरी है कि दिल्ली जल बोर्ड अब पानी की बर्बादी या अवैध कनेक्शन बर्दाश्त नहीं करेगा।


गलती करने वाले 1-2 लोगों की सजा पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है, दिल्ली जल बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को ऐसे लोगों की वजह से परेशानी उठाने नहीं देगा। सीवर में गंदगी या कचरा बहाने सीवर बंद हो जाते हैं और लोगों की गलती का नुकसान काफी लोगों को उठाना पड़ता है, सीवर में कचरा बहाने वालों पर त्वरित कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए।


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