आरबीआई ने की बैंकों द्वारा फोरक्लोजर चार्ज पर स्थिति साफ
उच्च शिक्षा तथा निजी ऋण लेने वाले ग्राहकों को होगा लाभ
मुंबई, अगस्त, राम कुमार।। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आम उपभोक्ताओं द्वारा फ्लोटिंग दर पर लिए गए ऋण का समय से पहले भुगतान कर ऋण खाता बंद करने के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकतीं।
आरबीआई ने दो अलग- अलग अधिसूचना जारी कर बैंकों तथा एनबीएफसी द्वारा इस संदर्भ में वसूले जा रहे शुल्क (फोरक्लोजर चार्ज) पर स्थिति स्पष्ट की है। उसने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार से इतर किसी और उद्देश्य के लिए फ्लोटिंग दर पर लिए गए ऋण के लिए बैंक तथा एनबीएफसी समय से पहले भुगतान कर ऋण खाता बंद करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकतीं। केंद्रीय बैंक की इस अधिसूचना से आवास तथा वाहन ऋण लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
कई बार उपभोक्ता पूरा ऋण एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला शुल्क इतना अधिक होता था कि अधिकतर उपभोक्ता अपना मन बदल देते थे। साथ ही उच्च शिक्षा तथा निजी ऋण लेने वाले ग्राहकों को भी लाभ होगा।
आरबीआई ने बैंक आफ चाइना को देश में बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवायें देने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं।
इस अनुसूची में आने वाले बैंकों को आरबीआई के नियमों का अनुपालन करना होता है। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि जन स्माल फाइनेंस बैंक लि.' को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा 'रॉयल बैंक आफ स्कॉटलैंड के नाम को बदलकर 'नेटवेस्ट मार्केट पीएलसी' किया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि 'नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक' को बैंकिंग नियमन कानून के तहत बैंक कंपनी की सूची से हटा दिया है। बैंक को दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है।