साल में दो बार करानी पड़ेगी फिटनेस 15 साल पुराने वाहनों की 

जारी की अधिसूचना सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 


मांगी राय सरकार ने मसौदे पर संबंधित पक्षों की



नई दिल्ली, जुलाई, राम कुमार। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को 15 साल पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने को मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। एक मसौदा अधिसूचना में सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण मौजूदा एक साल की बजाय हर छह महीने में कराने का प्रस्ताव दिया। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को लेकर मसौदा ना जारी की है।


इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, बसों में दिव्यांग हितैषी सुविधाएं और 15 साल पुराने वाहन को हटाने को लेकर एक सक्षम तंत्र विकसित होगा। साथ ही, पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट को नवीनीकरण के शुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके तहत, मैनुअल के लिए 1200 रुपए, जबकि मध्यम व भारी वाहनों के तहत आटोमेटेड वाहनों के लिए 2000 रुपए शुल्क तय किया जाए।


अधिसूचना के मताबिक, बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकरण पर शल्क से हट मिलेगी। वहीं, अगर नया वाहन खरीदने वाला व्यक्ति समान श्रेणी में पुराने वाहन को हटाने का प्रमाण पत्र पेश करेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वा नए रजिस्ट्रेशन के शुल्क में छूट मिलेगी। मसौदे में इस शुल्क में संशोधन किया गया हैं।


मध्यम या भारी माल/यात्री वाहनों के लिए 20000 रजिस्ट्रेशन शुल्क, जबकि रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण शुल्क 40,000 रुपए तय किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबधित मसौदे पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है। मंत्रालय को एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अब साल में एक बार के बजाय दो बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।


फिटनेस परीक्षण के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना होगा। मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राहत देने का काम किया गया हैं। इन वाहनों को पंजीकरण शुल्क तथा फिटनेस शुल्क से मुक्त रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता देने के संबध में पहले भी अधिसूचना जारी की गई थी।


 


 


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