जनहितैषी क्लीनिकल एक्ट 2016 क्यों नहीं लागू हो रहा

जनहितैषी क्लीनिकल एक्ट 2016 क्यों नहीं लागू हो रहा 



गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल


आवाज़ ऐ हिन्द टाइम्स संवादाता, दिसम्बर 2018 | क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंटस (रजिस्ट्रेशन एण्ड रैगुलेशन) एक्ट 2016 को दिल्ली में नहीं लागू किए जाने पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा कि आखिर निजी अस्पतालों में बदनियती तथा व्यवसायीकरण पर रोकना लगाने वाले इस कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा इसके लागू होने से समाज के सभी वर्गों को सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।


गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताएं कि ग्यारह राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों में यह कानून लागू हो चुका है जिसका इन प्रदेशों व संघ शासित क्षेत्रों की जनता पूरा लाभ उठा रही है। परन्तु दिल्ली सरकार अभी 2016 तक 65 वर्ष पुराने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1953 पर अमल कर रही है।


जो कि पुराना व मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी नहीं है। इसका हर्जाना दिल्ली की गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि और तो और हरियाणा सरकार जिसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केजरीवाल सरकार मुकाबला करती है वहां भी केजरीवाल बताएं कि क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंटस एक्ट 2016 लागू किया जा चुका है।



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